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Bijli Bill Mafi Yojana 2024: घरेलू बिजली पर उपभोक्ताओं को हर महीने 400 यूनिट तक की खपत पर बिल राशि में 50% की छूट प्रदान

नमस्कार दोस्तों आज हम आप सबके लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई छत्तीसगढ़ बिजली बिल माफी योजना 2024 (Bijli Bill Mafi Yojana) के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। इस Bijli Bill Mafi Yojana CG के अंतर्गत राज्य के गरीब नागरिकों को बिजली बिल पर 50% की सूट दी जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बदलते समय में बिजली की जरूरत कितनी अधिक बढ़ गई है।  अब घर में खाना पकाने से लेकर, कपड़े धोना, पढ़ाई के लिए इंटरनेट की आवश्यकता इत्यादि सब बिजली पर निर्भर हो गए हैं। ऐसे में बिजली का व्यय भी बढ़ता जा रहा है तथा साथ ही साथ बिजली का बिल भी बढ़ रहा है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने नागरिकों के कल्याण हेतु बिजली बिल हाफ योजना की शुरुआत की है।  यदि आप CG Bijli Bill Mafi Yojana द्वारा लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े। हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। हमारे इस लेख से आपको योजना से संबंधित जानकारी जैसे की छत्तीसगढ़ हाफ बिजली बिल योजना क्या है, इसका उद्देश्य, इसकी पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज, लाभार्थियों की संख्या में हुई वृद्धि, आवेदन प्रक्रिया, योजना का भविष्य इत्यादि शामिल है।  Mahtari Vandana Yojana Rojgar Panjiyan Manrega Yojna Pradhan Mantri Awas Yojana  Pradhan Mantri Ujjwala Yojana छत्तीसगढ़ बिजली बिल हाफ योजना क्या है? (CG Bijli Bill Half Yojana Kya Hai?) छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इस योजना की शुरुआत 1 मार्च 2019 में की थी। इस योजना के माध्यम से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमा 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर 50% तक की राशि की छूट दी जाएगी। हम आपको यह बता दें कि इस योजना से पहले राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की खपत पर प्रति यूनिट 4.50 रुपए देने पड़ते थे लेकिन अब इस योजना की सहायता से वर्तमान काल में उपभोक्ताओं को केवल 2.50 रुपए ही देने होते हैं।  Chhattisgarh Bijli Bill Mafi Yojana का लाभ राज्य के सभी बीपीएल तथा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता उठा सकते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके बिजली बिल की बकाया राशि शेष नहीं होनी चाहिए तभी आपको अपने बल पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी। हम आपको बता दें कि अभी तक इस योजना के माध्यम से 41.94 घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया जा चुका है तथा 16.82 लाख बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया गया है।  बिजली बिल हाफ योजना के बारे में मुख्य जानकारी  योजना का नाम   छत्तीसगढ़ बिजली बिल हाफ योजना (Bijli Bill Half Yojana CG)  शुरुआत किसने की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  संबंधित विभाग   छत्तीसगढ़ बिजली विभाग लाभार्थी   राज्य के घरेलू, जरूरतमंद और मध्यवर्गीय परिवार उद्देश्य   बिजली बिल में 50% की छूट प्रदान करना राज्य   छत्तीसगढ़ साल   2024 बिजली बिल हाफ योजना 2024 का उद्देश्य  छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा चलाई गई बिजली बिल ऑफ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब नागरिकों तथा मध्यवर्गीय परिवारों को बिजली बिल पर राहत प्रदान करना है। Chhattisgarh Bijli Bill Mafi Yojana की मदद से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 400 यूनिट तक की खपत पर बिल राशि में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना उपभोक्ताओं को समय पर बल का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब तक इस योजना के अंतर्गत राज्य के 65 लाख से अधिक परिवारों को लाभ प्राप्त हो चुका है।  3 वर्षों में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में हुई वृद्धि  Chhattisgarh Bijli Bill Mafi Yojana के माध्यम से राज्य के गरीब तथा मध्यवर्गीय परिवारों को अपने बिजली बिल में काफी राहत प्राप्त हुई है। हम आपको बता दें कि इस योजना की मदद से राज्य के प्रत्येक जिले में अब तक 310070 तक उपभोक्ताओं को बिजली बिल योजना के अंतर्गत 50% की छूट प्राप्त हुई है जिसके अनुसार राज्य की सरकार ने अब तक 140 करोड़ 92 लाख भाविनजा हजार रुपए तक की राशि की छूट प्रदान कर दी है।  इसी वजह के कारण पिछले 3 वर्षों से इस योजना के माध्यम से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ की विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 में मैं यह संख्या 293500 घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा 40 करोड़ 90 लाख 28997 रुपए तक की छूट प्रदान की गई थी जो कि वर्ष 2020-21 में बढ़कर 3 लाख 4118 हो गई है। जिसका अर्थ है कि वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को 54 करोड़ 85 लाख 85636 के रुपए की राशि की छूट दे दी है।  बिजली बिल हाफ योजना कितने समय से लागू है?  बिजली बिल हाफ योजना जो कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अपने राज्य के गरीब परिवारों के लिए शुरू की थी काफी प्रभावशाली योजना है Chhattisgarh Bijli Bill Mafi Yojana के तहत उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा 3236.59 करोड़ रुपए तक की छूट अब तक दे दी जा चुकी है इस योजना के तहत पिछले 4 सालों में उपभोक्ताओं की संख्या 25.23 लाख से बढ़कर 41.94 लाख हो गई है। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है यदि आप भी इस योजना कल आप उठाना चाहते हैं तो आपकी बिजली बिल की बकाया राशि शेष नहीं होनी चाहिए तभी आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए समर्थ होंगे।  छत्तीसगढ़ हाफ बिजली बिल योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefits of Chhattisgarh Bijli Bill Mafi Yojana ) हाफ बिजली बिल योजना के लाभ तथा विशेषताएं नीचे दी हुई है जो कि कुछ इस प्रकार हैं:- इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अधिक बल से छुटकारा मिल उनकी आर्थिक समस्या का समाधान किया गया है।  राज्य के नागरिकों को बिजली के बल पर 50% की छूट प्रदान की जाएगी।  केवल वही नागरिक जो 400 यूनिट बिजली की खपत करते हैं उन्हें 50% बिजली की छूट प्रदान की जाएगी इससे अधिक बिजली की खपत करने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार की छूट राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।  इस … Read more

Deen Dayal Sparsh Yojana 2024: दीन दयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत चयनित सभी छात्रों को ₹6,000/- की वार्षिक स्कॉलरशिप

नमस्कार दोस्तों MeriYojana.com में आप सभी का स्वागत है। आज जिस योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है डाकघर द्वारा शुरू की गई एक अनोखी स्कॉलरशिप योजना। इस स्कॉलरशिप का नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना (Deen Dayal Sparsh Yojana)। इस योजना के माध्यम से स्कूली बच्चों को डाक टिकट जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और डाक टिकट जमा करने वाले बच्चों को डाकघर द्वारा ₹6000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है।  यह डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है जिससे बच्चों में डाक टिकट जमा करने का शौक भी जागता है और  बच्चों को विश्व की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और भौगोलिक संपदा के बारे में पता भी चलता है । आज हम इसी स्कॉलरशिप योजना के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं। Pradhan Mantri Saubhagya Yojana Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Rail Kaushal Vikas Yojana Rashtriya Vayoshri Yojana  Sahaj Jan Seva Kendra दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है? (Deen Dayal Sparsh Yojana Kya Hai?) यदि आप भी अपने बचपन की यादों को थोड़ा सा कुरेदेंगे तो आपको याद आएगा कि किस तरह से पहले पुराने डाक लिफाफे के ऊपर रंगीन डाक टिकट लगे रहते थे। हालांकि हममें से कई लोगों को लिफाफों के ऊपर लगे इन डाक टिकटों को निकाल कर जमा करने का शौक जरूर रहा होगा। इस शौक  को डाक टिकट संग्रह फिलेटली कहा जाता है। यह डाक टिकट एक राष्ट्र के इतिहास, भूगोल, संस्कृती का पूरा लेखा जोखा लिए होते हैं। डाक टिकटों के माध्यम से हम अपने पत्रों को एक जगह से दूसरे जगह तक तो पहुंचा सकते हैं। वही साथ ही साथ इन डाक टिकटों के माध्यम से सांकेतिक रूप से यह भी बताया जाता है कि भारत का इतिहास किस प्रकार विकसित हुआ है। इसी ऐतिहासिक धरोहर को जमा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए डाकघर द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। Deen Dayal Sparsh Yojana के माध्यम से डाकघर यह सुनिश्चित कर रहा है की 6 वीं से लेकर 9 वीं कक्षा तक के बच्चे फिलेटली के शौक को फिर से जागृत करें और अपने पास डाक टिकट संग्रह इकट्ठा करें । यह कार्यक्रम  भारतीय डाक सेवा कि अब तक की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए शुरू किया गया है और इसी के अंतर्गत 6 वीं से लेकर 9 वीं कक्षा के बच्चों को डाक टिकट संजोने के लिए प्रेरित किया जाता है और वहीं उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर स्कॉलरशिप राशि भी दी जाती है। Overview Deen Dayal Sparsh Yojana योजना दीनदयाल स्पर्श योजना (Deen Dayal Sparsh Yojana) वर्ष 2024 विभाग भारतीय डाक विभाग उद्देश्य डाक टिकट संग्रह के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन लाभार्थी कक्षा 6 वीं से 9 वीं के विद्यार्थी लाभ सालाना 6000 रुपये की स्कॉलरशिप पात्रता कक्षा 6 वीं से 9 वीं के विद्यार्थी फिलेटली क्लब मेंबर डाक टिकट संग्रह जानकारी अनिवार्य चयन प्रक्रिया डाक परिमंडल और फिलेटली मेंटर आवेदन  ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन वेबसाइट Indiapost.gov.in दीनदयाल स्पर्श योजना का उद्देश्य (Deen Dayal Sparsh Yojana Objective) Deen Dayal Sparsh Yojana केवल एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम नहीं बल्कि बच्चों में जुनून जगाने का एक महत्वपूर्ण सुनहरा अवसर है । इस अवसर के माध्यम से कक्षा 6 वीं से लेकर 9वी तक के बच्चों को डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक जगाया जाता है जिससे बच्चों में भौगोलिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर और जानने की उत्सुकता बड़े। बच्चे इस उत्सुकता के चलते विभिन्न प्रकार के डाक टिकट इकट्ठा करते हैं और यह सारे डाक टिकट किसी न किसी संस्कृतिक ,वनस्पति, जीव जंतु ,इतिहास, भूगोल आदि से जुड़ी रोचक जानकारियां बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं। कुल मिलाकर इस योजना के माध्यम से बच्चों को नए तरीके से सीखने का मौका दिया जाता है। बच्चे डाक टिकट इकट्ठा करने के साथ-साथ एक सकारात्मक तरीके से सीखना शुरू करते हैं। वही साथ ही साथ डाकघर द्वारा अब तक की चलाई गई सारी डाक टिकटों को इकट्ठा कर व्यवस्थित ढंग से संग्रहित करते हैं जिससे बच्चों का जीवन भी तनाव मुक्त होता है और उन पर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता बल्कि पढ़ाई और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। कुल मिलाकर इस योजना के माध्यम से डाकघर द्वारा जारी की गई अब तक की सारी  रचनात्मक और रोचक डाक टिकटों को जमा करने का प्रोत्साहन बच्चों को दिया जा रहा है। वहीं बच्चों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर उन्हें स्कॉलरशिप राशि का वितरण भी किया जा रहा है। दीनदयाल स्पर्श योजना लाभ और विशेषताएं (Deen Dayal Sparsh Yojana Benefits & Key Feature) दीनदयाल स्पर्श योजना छात्रों को डाक टिकट संग्रह के साथ-सा डाक टिकट के पीछे इतिहास उसकी रचनात्मकता भूगोल संस्कृति आदि कहानियों के बारे में रोचक तरीके से जानने के लिए प्रेरित करता है । फिलेटली के माध्यम से छात्र डाक टिकटों के पीछे की कहानियों का पता लगा सकते हैं । इसके अलावा इस योजना के माध्यम से डाक टिकट संग्रह करने वाले छात्र तनाव मुक्त तरीके से ज्ञान वर्धनबकर सकते हैं। इस Deendayal Sparsh Yojana के माध्यम से बच्चों को इतिहास भूगोल वनस्पति जीव शास्त्र की जानकारी मिलती है जो बच्चों को कहीं से भी बोझ नहीं लगते बल्कि उन्हें सकारात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करती है । इस योजना के माध्यम से कक्षा 6 वीं से लेकर 9वीं  तक के चयनित छात्रों को डाक टिकट संग्रह के साथ-साथ ₹6000 की छात्रवृत्ति राशि भी प्रदान की जाती है । वही योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले सभी छात्रों को फिलेटली मेंटर का सहयोग भी प्रदान किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत छात्र भविष्य में डाक टिकट संग्रह को एक कैरियर के रूप में भी चुन सकते हैं । योजना के माध्यम से छात्र भविष्य में विभिन्न द्वार खोलती संभावनाओं में अपना हाथ आजमा सकते हैं । जिसके अंतर्गत छात्र फिलेटली अनुसंधानकर्ता बन सकते हैं या फिलेटली विशेषज्ञ बन सकते हैं। वहीं छात्र चाहे तो डाक टिकट संग्रह को व्यापारिक कौशल से जोड़कर इस व्यवसाय में भी बदल सकते हैं । इसके अलावा छात्र अपने डाक टिकट संग्रह के ऊपर ब्लॉग भी लिख सकते हैं और पत्रिकाओं में भी संपादित कर सकते हैं । … Read more

Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024: अनुसूचित जाति जनजाति के युवक यूवतियों के साथ विवाह करने वाले दंपति जोड़े को सरकार की तरफ से ₹500000/- की आर्थिक सहायता

नमस्कार दोस्तों MeriYojana.com में आप सभी का स्वागत है । आज जिस योजना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के अंतर्गत जातिवाद को खत्म करने की पर शुरू की गई है इस योजना का नाम है मध्य प्रदेश इंटर कास्ट मैरिज योजना / मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना (Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana)।  इस योजना के माध्यम से वे सभी युवक युवतियां जो अंतर्जातीय  विवाह करते हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 2.5 लाख की नकद राशि दी जाती है। इस Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में जाति भेद को खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज हम इसी योजना के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं। MP E Uparjan Free Silai Machine Yojana Aepds MP Maa Tujhe Pranam Yojana  Chief Minister Ladli Behna Yojana मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना क्या है? (Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Kya Hai?) जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा समाज भले ही कितनी भी तरक्की कर चुका हो परंतु आज भी जातिवाद का रोग समाज से जाने का नाम नहीं ले रहा। आज भी लोग ऊंची नीची जाति, छुआछूत की बातें करते हैं। कितनी भी तरक्की देश ने कर ली हो परंतु देश से इस जातिवाद की समस्या का खात्मा करना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश से जातिवाद की समस्या को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना (Antarjatiya Vivah Yojana) शुरू की है । Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति जाति के युवक युवतियों  से यदि कोई उच्च जाति का व्यक्ति विवाह करता है तो ऐसे जोड़े को सरकार द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य सरकार योग्य जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिसमें प्रत्येक जोड़े को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है । इस आर्थिक सहायता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मध्य प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिल सके और धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोग शादी के पवित्र बंधन में बन सके। Overview Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana योजना मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना वर्ष 2024 विभाग मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग लाभ राशि  5 लाख रुपये (संयुक्त लाभ राशि) अधिनियम हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 ( विवाह प्रमाण पत्र) उद्देश्य मध्यप्रदेश से जातिवाद और छुआछूत को मिटाना आवेदक पात्रता अनुसूचित जाति और सवर्ण जाती (वर-वधु) आयु सीमा वधु : 18 वर्ष वर: 21 वर्ष आवेदन  ऑनलाइन वेबसाइट https://scdevelopmentmp.nic.in/ मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना उद्देश्य (Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Objective?) मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश से जातिवाद की समस्या को खत्म करना है।  इस योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। अंतर्जातीय विवाह के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के युवक युवतियों को चुनने के लिए इस विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं वे सभी युवक युवतियां जो अंतर जाति या जनजाति के किसी भी व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं उन्हें विवाह रजिस्ट्रेशन के एक वर्ष के भीतर ₹500000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिससे प्रदेश में जातिवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और कड़ा कदम उठाए जा सके और लोगों को छुआछूत और जाति प्रथा से मुक्त सोच रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना लाभ राशि (Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Benefit Amount) मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के युवक यूवतियों के साथ विवाह करने वाले दंपति जोड़े को सरकार की तरफ से ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । इस आर्थिक सहायता के अंतर्गत पति-पत्नी को शादी के 1 साल बाद 2.5 लाख रूपए नकद दिए जाते हैं। वहीं बाकी के ढाई लाख रुपये पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। 8 साल तक के लिए जमा इस राशि का उपयोग पति-पत्नी अपने जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। इस योजना का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आवेदक दंपति जोड़े को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत 1 साल के भीतर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और पति-पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शादी करनी होती है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उच्च जाति के व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है और उसी के प्रोत्साहन के रूप में सरकार द्वारा ₹500000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना उपलब्धि मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना माध्यम से प्रदेश में छुआछूत और जातिवाद की समस्या में दिनों दिन कमी दिखाई दे रही है। इस योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह के रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत उच्च जाति के लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से विवाह करने में अब कतरा नहीं रहे हैं बल्कि सरकार के समर्थन से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में इस योजना की वजह से प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की कई सारी बालिकाओं को बेहतर वर मिले हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की कई सारी लड़कियों को इस योजना के माध्यम से अपनी जाति से बाहर विवाह करने का मौका मिला है जिससे वह जात-पात और छुआछूत के दलदल से बाहर निकल पा रही है। मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ (Benefits of Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana) मध्यप्रदेश अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह करने पर युवक यूवतियों को आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार शादीशुदा जोड़ों को ढाई लाख रुपए कैश दे रही है। वहीं ढाई लाख बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। इस योजना की वजह से मध्य प्रदेश में ऊंची नीची जाति के बीच बनी हुई गहरी खाई अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। इस योजना की वजह से संपूर्ण मध्य प्रदेश में … Read more